व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन, पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर वाहन मालिकों को मिलेगी इंसेंटिव
Vehicle Scrapping Policy: इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा.
पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर सरकार गंभीर है. (फोटो: रॉयटर्स)
पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर सरकार गंभीर है. (फोटो: रॉयटर्स)
Vehicle Scrapping Policy: पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने को लेकर सरकार गंभीर है जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके. इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर इंसेंटिव और डिसइनसेंटिव से संबंधित बातों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकों को अपनी पुरानी और प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. ऐसी गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च ज्यादा होता है वहीं इसमें फ्यूल की भी ज्यादा खपत होती है.
अब सड़क दुर्घटना में किसी घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने पर आपको सरकार की तरफ से नकद इनाम मिलेगा. सोमवार (04 अक्टूबर, 2021) को केंद्र सरकार ने बड़ा एलान किया और सड़क दुर्घटना से घायल होने वाले पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों के लिए एक योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत किसी भी शख्स को 5000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा. यानी कि अब सड़क दुर्घटना में किसी के घायल होने पर उस शख्स को बिना किसी डर के अस्पताल पहुंचाया जा सकता है और ऐसा करने पर आपको सरकार की तरफ से इनाम भी मिलेगा.
15 अक्टूबर से लागू होगी योजना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को इस बारे में पत्र लिखकर सूचित कर दिया है. पत्र में जानकारी दी गई है कि ये योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी.
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सचिवों को जारी किए दिशा-निर्देश
मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि नेक मददगार के लिए पुरस्कार योजना की शुरुआत की जा रही है. इस योजना के संबंध में सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है.
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10:06 PM IST